Good News For Married Women And Youth: विवाहित महिलाएँ और 18 साल वर्ष के युवाओ के लिए खुशखबरी! जारी किए नए निर्देश

Good News For Married Women And Youth: नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इस आर्टिकल में आज का हमारा आर्टिकल आपकी बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि राजस्थान की शादीशुदा महिलाओ और 18 साल तक के युवाओ के लिए खुशखबरी जारी करि है। जानकारी ही तो बता दे की राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने और हटाने के लिए नए मापदंड हेतु नए आदेश निर्धारित किए गए हैं जिसके अंतर्गत अब सरकार के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है।

अब से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पुत्र वधु और 18 साल तक के बच्चो के नाम जोड़ने का विकल्प मिलने वाला है एवं नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले लंबित आवेदकों का निस्तारण करना आवश्यक है इसके पश्चात ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का निस्तारण करने के लिए कुछ प्रावधान करने का अवसर प्राप्त होने वाला है।

Good News For Married Women And Youth

सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित मापदंडो का निर्धारण किया गया है जिसके माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आदेश संचालित करे जा रहे हैं लेकिन इसे बंद कर दिया गया था अब लंबित आवेदनों का निस्तारण होगा उसके बाद ही अगली प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना बताई जा रही है मुख्यतः लंबित आवेदनो के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा नए आदेश को प्रकाशित किया जा रहा है। देखा जाए तो कई मायनो में हमें लाभ है और कई मायनो में हमें नुकसान का समझौता करना पड़ सकता है।

निस्तारण कौन करेगा

सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त आवेदनो के निस्तारण और जांच और संबंधित कार्यवाही का लक्ष्य प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर को सोपा गया है जिसके अंतर्गत कार्य हेतु जिले के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस कार्य हेतु सहयोग करने वाले हैं। इसके आधार पर ही आवेदनों के निस्तारण और जांच के लिए एसडीएम अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जांच एवं परिपक्वता का आकलन किया जाएगा।

दो चरणों में होगा निस्तारण

आवेदकों की जांच से संबंधित जानकारियां दो चरणों में विस्तार पूर्वक प्रसारित करी जाएगी और साथ ही प्रथम चरण के तहत फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट के नियम का पालन किया जाएगा और इसके पश्चात प्रथम चरण में लंबित आवेदन शून्य होने के बाद ही दूसरे चरण को प्रारंभ करने की संभावना बताई जा रही है। आर्टिकल में बने रहने के लिए धन्यवाद जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ

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